उज्जैन। जिले में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार निगम क्षेत्र में आने वाले सभी रहवासियों को घरों से निकलने पर मास्क व गमछा पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए 14 मार्च से दोबारा शहर के प्रमुख मार्गों पर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम चालानी कार्रवाई व ओपन जेल भेजने की कार्रवाई करेगा. देवास गेट स्थित माधव कॉलेज को अस्थाई जेल घोषित किया गया है.
मास्क पहनना अनिवार्य, नियमों का पालन नहीं करने पर जाना होगा जेल - कोरोना
उज्जैन में कोविड-19 के चलते विशेष जागरूकता चेकिंग अभियान दोबारा शुरू होगा. वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.
गठित की गई टीम
टीम द्वारा सर्वप्रथम आम जनों को समझाइश दी जाएगी. नहीं मानने पर चालानी कार्रवाई व अस्थाई जेल भेजा जाएगा. बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. सभी को नियमों का पालन हेतु शपथ दिलाई जाएगी. शपथ दिलाते हुए प्रशासन द्वारा मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे और हिदायत देकर छोड़ा जाएगा. एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि उज्जैन जिले में कोविड-19 में दोबारा इजाफा हुआ है. इसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से माक्स व सामाजिक दूरी के प्रति विशेष अभियान चलाया जाएगा. जो नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही स्पॉट फाइन किया जाएगा और अस्थाई जेल भेजा जाएगा.