टीकमगढ़। जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार टीकमगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में बैंक, नगरपालिका, और विधुत मण्डल के मामलों को इस लोक अदालत में रखा गया और आपसी समझौतों के अनुसार उनका निराकरण किया गया.
लोक अदालत में आपसी समझौते से निपटे मामले नगरपालिका के जल कर के लंबित मामलों का आपसी समझौते से 154 मामलों का तत्काल मौके पर निराकरण किया गया और हितग्राहियों को व्याज में छूट दी गई और एक मुश्त राशि पर मामले निपटाए गए.
नगरपालिका के जल के 5 लाख रुपया जमा कर राशि अबोर्ड की गई तो वही बैंकों के मामलों में मध्य ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक के ऋण की वसूली के मामले निपटाए गए और आपसी समझौते पर 30 मामलों में 2 लाख की राशि व्याज में छूट देकर जमा कराई गई.
टीकमगढ़ में आयोजित लोक अदालत में मध्यप्रदेश विधुतमण्डल के बिजली चोरी के मामलों का आपसी समझौते से 40 बिजली चोरी के मामलों में व्याज की छूट देकर यह सभी मामले लोक अदालत में निपटाए गए. इस दौरान 5 लाख से ज्यादा की राशि जमा की गई. यह सभी मामले एक मुश्त राशि देकर निपटाए गए.
न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है. जिसमें किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है. आपसी सुलह और समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होता है और निराकृत हुए प्रकरण में नियमानुसार कोर्ट फीस भी वापिस की जाती है और पक्षकार को लाभ दिलाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है. जिसमें कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामले भी शामिल किए जाते है. इस दौरान सौकड़ों संख्या लोग मौजूद रहे.