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Shivpuri जिला पंचायत सदस्य को पद से हटाने के लिए का नोटिस, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के आरोप

शिवपुरी जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 से चुने गए जिला पंचायत सदस्य को धारा 40 के तहत पद से पृथक किए जाने का नोटिस (Notice district panchayat member) संभागायुक्त ग्वालियर द्वारा दिया गया है. इस नोटिस के जरिए शिवपुरी जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी पुत्र धन सिंह लोधी से सात दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है. जिला पंचायत सदस्य ने सोशल साइट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज दबने नहीं देंगे.

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Published : Nov 18, 2022, 3:43 PM IST

Notice district panchayat member
Shivpuri जिला पंचायत सदस्य को पद से हटाने के लिए का नोटिस

शिवपुरी।जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी पर पिछोर में हुई रैली, धरना-प्रदर्शन के अलावा सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने के आरोप लगाए गए हैं. जिला पंचायत सदस्य को थमाए गए नोटिस में उल्लेख है कि कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा निरंतर अवैध परिरोध, बिना अनुमति के सभा, रेली, धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि गतिविधियां की जा रही हैं. फेसबुक पर भी भड़काऊ पोस्ट डाली गई है. इससे लोगों के बीच सौहार्द की भावना आहत करने एवं अपने समर्थकों को एकत्रित कर उन्हें भड़काने का प्रयास किया गया है.

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अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा :जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी ने नोटिस मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए लिखा है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज में दबने नहीं दूंगा. अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा. पद पर नहीं था, तब भी लड़ता था और पद पर रहते लड़ी है. यदि पद से हटा दिया जाता है, तब भी मैं हमेशा लड़ता रहूंगा. किसान और दोस्तों की आवाज हमेशा बनूंगा.

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