शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने तीन साल पहले एक छह साल की मासूम बच्ची से बलात्कार करने में विफल रहने पर उसे दीवार में पटककर उसकी हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है. मामले का अहम पहलू यह है कि आरोपी ने ही मामले का फरियादी बन कर पीड़िता की सड़क हादसे में मृत्यु होने की एफआईआर दर्ज कराई थी.
मासूम से रेप नहीं कर पाया, तो कर दी हत्या
23 जून 2018 को पीड़िता आरोपी परवेज खान के यहां गई थी. आरोपी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. जब अबोध बालिका ने वहां से भागने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार में मार दिया. उसका मुंह दबाकर उसकी सांस रोक दी. जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद परवेज ने बच्ची का शव अपने पड़ोसी से मकान के बाजार सड़क पर डाल दिया और बच्ची का एक्सीडेंट होने की बात कहते हुए चीखने लगा. बच्ची को तत्काल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया. बच्ची के परिजन जब तक उसका पोस्टमार्टम करवा रहे थे, तभी आरोपी देहात थाना पहुंच गया और फरियादी बन कर बच्ची का एक्सीडेंट होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी.