शिवपुरी।कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है. जिसके तहत पूरे जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इस कर्फयू में सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी. 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं. जिन शादियों के लिए पहले अनुमति दी थी उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है.
- रेड जोन में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित
जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों की सीमाबंदी की जाएगी. एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. जिला शिवपुरी की सीमा में रेड जोन से यलो जोन और यलो जोन से रेड जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. रेड जोन की सतत् निगरानी संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक करेंगे. रेड जोन बड़ा कन्टेंमेंट एरिया रहेगा और रेड जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.