शाजापुर। जिले में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू 24 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया. कलेक्टर के आदेश के अनुसार चिकित्सीय और आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी. कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड की सेवाएं, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान, बैंक, आरबीएल एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
सुबह 8 से 11 तक मिलेगा पेट्रोल-डीजल
कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पेट्रोल और डीजल पंप हर दिन सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगे. दूध की दुकानों से सुबह 6 से 9 बजे तक दूध का वितरण किया जा सकेगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान नाश्ता पाईंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकानें बंद रहेगी.
किराना सामान की होम डिलीवरी
सब्जी और फल की स्थाई दुकानें नही लगेंगी. फल एवं सब्जी चलित ठेले के माध्यम से 18 मई और 20 मई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बेचने की अनुमति रहेगी. निर्धारित तारीख और समय के बाद सब्जी बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. शाजापुर जिले की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण सीमा क्षेत्र में राशन एवं किराने की दुकानों से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री विक्रय किया जा सकेगा.
उचित मूल्य दुकानें खुली रहेंगी
शाजापुर जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार इस अवधि में पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेंगे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्य की दुकान प्रतिबंध से मुक्त रहेगी. मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ग्राहकों को राशन का वितरण किया जाएगा.
मंदिरों में नहीं कर सकेंगे दर्शन
सभी धार्मिक स्थल बंद रखने तथा पारंपरिक पूजा आदि का कार्य पुजारियों द्वारा सम्पन्न करने के लिए कहा गया है. साथ ही सभी नागरिकों से धार्मिक कार्य अपने-अपने घरों पर संपन्न करने के लिए कहा गया है. सार्वजनिक स्थल पर आयोजन प्रतिबंध रहेगा. जिले की नगरीय एवं ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक यात्राएं जैसे कलश यात्रा, चुनरी यात्रा सभी प्रकार के चल समारोह, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों, जिनमें अत्यधिक भीड़ इक_ी होती हो, जैसे यज्ञ, मेले, पंच कल्याण, भागवत कथा, सामूहिक भंडारे, सामुहिक भोज, जुलूस आदि के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा.
शव यात्रा में 10 की अनुमति
मास्क नहीं पहनने तथा कोविड गाईड लाइन का पालन नहीं करने, अनावश्यक दो पहिया एवं चार पहियां वाहनों से घूमने वालों के विरूद्ध एवं व्यक्तियों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जाएगी. वैवाहिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे. शव यात्रा में अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.Conclusion:शव