मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

कोविड गाइडलाइन को लेकर शहडोल कलेक्टर सख्त, नियम नहीं मानने वालों को भेजा जा रहा जेल

जिले के कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और उन्हे ओपन जेल में भेजा गया.

shahdol collector advise people to follow corona
कोरोना गाइडलाइन की पालन करने नसीहत

By

Published : Apr 22, 2021, 6:41 AM IST

शहडोल।जिले में भी कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, हर दिन कोरोना के नए नए संक्रमित मरीज मिलने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अब लगातार जिला प्रशासन लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझाइश देने में लगा है. सड़क किनारे लगे हाथ ठेलों में सब्जी और फलों की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख, कलेक्टर ने वहां खड़े ग्राहक और दुकानदारों को समझाइश भी दी.

सब्जीविक्रेता को दी कोरोना गाइडलाइन की पालन की नसीहत

कलेक्टर ने फल-सब्जी वालों को दी समझाइश

कलेक्टर डॉक्टर सत्येंन्द्र सिंह अचानक ही बीच सड़क पर उतरकर सब्जी और फलों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को समझाइश देने लगे. कलेक्टर का कहना है कि अगर आप लोग इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाह कहेंगे, तो कहीं आप ही कोरोना से ग्रस्त न हो जाएं. कलेक्टर ने नगरपालिका को यह निर्देश दिए हैं, कि सब्जी विक्रेता दोपहर 12:00 बजे के बाद फल और सब्जी न बेचें. गाइडलाइन का पालन न करने वालों को खुली जेल में भेजा जाएगा.

पालन ना करने वाली दुकानों पर की कार्रवाई

BMC में भर्ती कोरोना मरीज लापता: परिजन पहुंचे थाने

मेडिकल स्टोर के बाहर बनाया गया गोला

कलेक्टर ने जिला अस्पताल के आसपास के मेडिकल दुकानों का भी भ्रमण किया. इस दौरान कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग न करने पर दुकान संचालकों को फटकार भी लगाई, इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि 2 घंटे के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान के सामने गोले बनाएं, उन्होंने कहा कि दुकान संचालक खुद मास्क का इस्तेमाल करें. कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई दुकानदार कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता मिला, तो उसका स्टोर सील कर दिया जाएगा, साथ ही खुली जेल में भेजने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details