रीवा।कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई. रीवा के कोविड-19 प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. 31 मई सुबह 6 बजे से 1 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश यथावत रहेगा. 1 जून सुबह 6 बजे से 15 जून रात 12 बजे तक सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा जिले में हर रविवार कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा. यह कोरोना कर्फ्यू शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
बैठक में लिए गए अहम फैसले
- 31 मई सुबह 6 बजे से 1 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश यथावत रहेगा.
- 1 जून सुबह 6 बजे से 15 जून रात 12 बजे तक सभी राजनीतिक, सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित.
- अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे.
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी.
- सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम और सभागृह बंद.
- धार्मिक स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे.
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी.
- वैवाहिक कार्यक्रम का समय सुबह 6 से रात 10 बजे तक रहेगा, थाना प्रभारी को अथितियों की सूची देनी होगी.
- जिले में हर रविवार को कोरोना कर्फ्यू शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी.
- जिले में हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा
- किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
- जरूरी सामान की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी
- पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी
- कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी.
- सामान और मॉल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक जारी रहेगी.
- सभी निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थित के साथ कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे.
- रेस्टोरेंट में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी.
- शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होटलों से सिर्फ होम डिलेवरी कर सकेंगे.