रीवा। जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को पांच साल की सजा हुई है. मुकेश मिश्रा को 50 हजार रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार किया गया है. जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है.
रीवाः संयुक्त संचालक उद्यानिकी को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल की सजा - Complainant Santosh Tiwari
रीवा जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा
वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाशीश ने आरोपी मुकेश मिश्रा संयुक्त संचालक रीवा और शहडोल संभाग को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 13(2)के तहत 5 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर जेल भेज गया है.