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किस्तों में खुलेगा कोरोना कर्फ्यू, स्वास्थ्य मंत्री ने ली बैठक - Crisis Management Committee Meeting

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में एक जून से कोरोना कर्फ्यू में दी जाने वाली रियायतों के बारे में चर्चा की गई.

Health Minister Dr. Prabhuram Chaudhary
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी

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Published : May 30, 2021, 5:01 PM IST

रायसेन। जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से की गई चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, उसके पालन में हमने आज जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक आयोजित की. जिसमें एक जून से जो रियायतें दी जानी हैं, उन पर चर्चा की गई. जिले में कुछ पाबंदियां रहेगी. आज हम जिस स्थिति में आए हैं उससे बेहतर स्थिति में हमें आना है. लंबे समय से लॉक डाउन लगा हुआ था. जिसमें हमारे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग जनप्रतिनिधि प्रशासन के लोगों ने काफी मेहनत की है. जिसके चलते पॉजिटिव रेट काफी कम हुआ है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी
  • कोरोना प्रबंधन समितियों ने किया अच्छा काम

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ एक जगह ही है जहां पर पांच प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिव रेट है, कुछ जगहों ऐसी हैं जहां पर पॉजिटिव रेट 0% है. वही कुछ जगहों पर तो पॉजिटिव रेट एक से दो पर्सेंट ही बचा हुआ है. जिले की प्रबंधन समितियां, ब्लॉक की कोरोना प्रबंधन समितियां और गांव की कोरोना प्रबंधन समितियों द्वारा धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लाने के लिए बेहतर काम किया है.

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  • कुछ रियायतों के साथ खुलेगा शहर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि जिले में कुछ पाबंदियां रहेगी जैसे कि वाइन शॉप, बार वगैरह हैं, वह बंद रहेंगे. कुछ दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है. रविवार को संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा. शनिवार शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन लगा रहेगा. जिले में विवाह कार्यक्रम में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं दाह संस्कार कार्यक्रम जिनमें लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी कम ही लोगों की अनुमति रहेगी. बाकी जो राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते हैं, उनमें कम ही लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति रहेगी. जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित हो सके लोगों को मास्क लगाएं रखना है. जो भी दुकानें खुलेगी उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

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