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एट्रोसिटी एक्ट के एक मामले में पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल को कोर्ट ने भेजा जेल, जानें क्या है पूरा मामला - नरसिंहपुर

जिला प्रशासन द्वारा दर्ज एट्रोसिटी एक्ट, शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट के मामलों में फरार चल रहे जालम पटेल आज सरेंडर करने जिला सत्र न्यायालय में पेश हुए. जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कोतवाली पुलिस बुला कर विधायक को केंद्रीय जेल नरसिंहपुर भेज दिया.

पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल

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Published : Apr 10, 2019, 5:11 PM IST

नरसिंहपुर। एट्रोसिटी एक्ट सहित कई मामलों में बीजेपी विधायक और पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल को आज न्यायालय ने जेल भेज दिया है. इस मामले में जालम सिंह पटेल सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमानत याचिका लगाई, लेकिन फरियादी के न पहुंचन के कारण कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते हुए उन्हें केंद्रीय जेल नरसिंहपुर भेज दिया है. इसकी अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी, जिसके लिए फरियादी को नोटिस जारी कर दी गई है.

जिला प्रशासन द्वारा दर्ज एट्रोसिटी एक्ट, शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट के मामलों में फरार चल रहे जालम पटेल आज सरेंडर करने जिला सत्र न्यायालय में पेश हुए, इससे पहले मंगलवार को उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी. लेकिन फरियादी के उपस्थित न होने के कारण जमानत याचिका खारिज कर दी गई. वहीं जेल जाने से पहले जिला अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया.

पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल

विशेष लोक अभियोजक ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ 213/19 अपराध क्रमांक से संबंधित कई धाराओं समेत एट्रोसिटी एक्ट के तहत संज्ञान में लिया गया है. जिसमें एट्रोसिटी न्यायालय के समक्ष वह पेश हुए थे, जहां फरियादी के नहीं पहुंचने पर उनको जेल भेजा गया है. जहां से कल उन्हें कोर्ट ले जाया जायेगा.

एक सप्ताह पूर्व जिला प्रशासन का राजस्व अमला नरसिंहपुर तहसील के सगौनी खुर्द गांव में किसानों द्वारा शासकीय जमीन पर लगाई गयी फसल को काटने पहुंचा था. इसको लेकर ग्रामीणों ने अमले में शामिल तहसील कर्मचारी और पटवारी के साथ मारपीट कर दी थी, विधायक जालम सिंह भी मौके पर पहुंचे थे. वहीं प्रशासन ने 10 से ज्यादा किसानों सहित विधायक जालम सिंह पर कई गम्भीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें शासकीय कार्य मे बाधा सहित एससी-एसटी एक्ट एवं भीड़ को उकसाने के मामले शामिल है.

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