मुरैना। CAA कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है. जिसे देखते हुए मुरैना कलेक्टर ने बीती शाम धारा- 144 लागू कर दी है. धारा- 144 पूरे जिले में प्रभावी होते ही सभी राजनीतिक और सामाजिक दलों के धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों की अनुमति निरस्त कर दी गई हैं.
CAA: मुरैना में धारा 144 लागू, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति निरस्त
पूरे देश में CAA कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. जिसे देखते हुए मुरैना कलेक्टर ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है. सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ धरना प्रदर्शन की अनुमति को भी निरस्त कर दिया गया है.
एसडीएम ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा की पूर्व निर्धारित प्रदर्शन और ज्ञापन के कार्यक्रम की अनुमति भी निरस्त कर दी गई है. जिसकी जानकारी संबंधित पार्टी पदाधिकारियों को दे दी गई है. इसके अलावा पूरे जिले में जो भी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम हैं, उनकी अनुमति भी निरस्त की गई हैं. अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस के ऊपर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को सिर्फ सांकेतिक रूप से किए जाने की अनुमति दी गई है.
बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने कहा कि, मध्य प्रदेश की सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए पूरे प्रदेश में उसके खिलाफ जनाक्रोश है. बीजेपी भी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है. ऐसे में सरकार के इशारे पर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा- 144 लागू की है, उन्होंने कहा कि, बीजेपी इससे डरने वाले नहीं है और वो धरना प्रदर्शन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही करेंगे.