मुरैना। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार जिले को ग्रीन जोन की कैटेगरी में रखा गया है, गाइडलाइन का पालन करते हुए आज जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर शहर के बाजारों को खोलने का फैसला लिया है. बाजार ऑड-इवन के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. इसके साथ ही सैलून, चाट भंडार और चाय की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन इन्हें शासन की शर्तों का पालन करना होगा.
ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बाजार गुलजार, ऑड-इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें - permission to open shops in odd even system
राज्य सरकार ने मुरैना जिले को ग्रीन कैटेगरी में रखा है. प्रशासन जिले में बाजार खोलने की परमिशन दे दी है. प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को ऑड-इवन के तहत खोला जाएगा.
जिले में भोजनालय भी खोले जाएंगे, लेकिन वो किसी ग्राहक को बैठाकर भोजन नहीं करा सकेंगे, पार्सल बनाकर या तो ग्राहक को दिया जा सकेगा या फिर होम डिलीवरी की जाएगी. सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी. खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम भी खुलेंगे, लेकिन वहां मैच का आयोजन नही होगा. स्टेडियम में दर्शकों को जाने की परमिशन नहीं होगी.
इस दौरान शहरवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जिला प्रशासन ने नगर निगम और नगर निकायों को माइक से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एनाउंस करने के निर्देश दिए हैं. ये एनाउंस अगले निर्देश तक दिए जाएंगे, जिससे लोगों को याद रहे कि अभी शहर कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हुआ है. इस दौरान जिले में सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे.