झाबुआ।केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के बाद कोरोना मुक्त जिलों को धीरे-धीरे राहत मिलना शुरू हो गया है. आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में कलेक्टर ने 30 अप्रैल से ग्रामीण अंचल की दुकानें खोलने की अनुमति जारी कर दी है. वहीं 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन के चलते शहरी क्षेत्रों के बाजारों को कोई राहत नहीं मिलेगी.
लॉकडाउन में ग्रामीण अंचल की दुकानों को मिली राहत, शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन में ग्रामीण अंचलों में राहत मिलना शुरू हो गई है. आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में कलेक्टर ने 30 अप्रैल से ग्रामीण अंचल की दुकानें खोलने की अनुमति जारी कर दी है.
ग्रीन जोन में शामिल झाबुआ जिले को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद आंशिक छूट की घोषणा की गई. बिल्डिंग मटेरियल,ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, चश्मे की दुकान और कृषि यंत्र संबंधित दुकानों को छूट दी गई है. इस राहत के बाद ग्रामीण क्षेत्र की किराना दुकानों को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोला जा सकेगा. इस दौरान ऐहतियातन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सेनिटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा.
कलेक्टर ने नवीन निर्माण कार्य पर पूर्णतः रोक लगाने के साथ-साथ हाट बाजार और निकाय के किराना बाजार को छूट देने से इनकार कर दिया है.आंशिक रूप से जिन दुकानों को छूट मिली है वो भी रविवार को बंद रहेगी. जिले में पान, गुटखा, तंबाकू, होटल, सैलून, हलवाई, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानों के साथ-साथ मोबाइल की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा.आगामी आदेश तक सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार रुपए का दंड निरूपित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.