जबलपुर। मध्यप्रदेश में महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन दायर की गई है. हाई कोर्ट में ये रिव्यू पिटिशन जबलपुर के 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दायर की है.
हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर याचिका में कहा गया है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 1997 में महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने को सही बताया था लेकिन प्रदेश सरकार के महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के खिलाफ दायर याचिका हाल ही में हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से ये कहा गया है कि पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा तय करने की मांग वाली उनकी याचिकाएं पहले ही कोर्ट में लंबित है. लिहाजा इस दौरान पार्षदों के महापौर चयन का प्रावधान कराना सही नहीं है. हाईकोर्ट में दायर रिव्यू पिटिशन में मांग की गई है कि हाईकोर्ट महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के राज्य सरकार के आदेश पर फिर से विचार करे. हाईकोर्ट में दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर जनवरी में सुनवाई की जा सकती है.