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चुनाव आयोग के पास जाएं याचिकाकर्ता-हाईकोर्ट - जबलपुर

छोटे गैर मान्यप्राप्त दलों को नगरीय निकाय चुनाव में एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन करने के निर्देश दिए हैं.

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हाईकोर्ट के निर्देश

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Published : Mar 16, 2021, 1:46 PM IST

जबलपुर। नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में आयोग की ओर से पंजीकृत छोटे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक समान चुनाव चिह्न आवंंटित किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यावेदन पेष करने के निर्देश याचिकाकर्ता को दिये हैं. युगलपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 15 दिनों में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करें.

मप्र जन विकास पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोतीलाल अहिरवार की तरफ से ये याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि कि भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली ने पंजीकृत छोटे राजनीतिक दलों को चुनावों में एक समान चुनाव चिह्न देने के नियम बनाए हैं.

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मध्यप्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और नगर निगम चुनाव के लिये ऐसा कोई नियम नहीं बनाया. इससे इन दलों को प्रचार-प्रसार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

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