जबलपुर।केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लड डोनेशन को लेकर अप्रैल 2020 में सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी की गई थी. इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है. जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार ब्लड डोनेशन को लेकर गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है.याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया है. जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 मई को तय की गई है.
दरअसल यह याचिका भोपाल निवासी डॉ योगेश्वर प्रसाद शुक्ला की तरफ से दायर की गई थी. जिसमें यह कहा गया कि अप्रैल 2020 में केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री ने सभी प्रदेशों को निर्देश जारी किए थे कि ई-पोर्टल रक्त कोष में उपलब्ध ब्लड और ब्लड डोनेट कैंप के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाएं, लेकिन प्रदेश सरकार इस पोर्टल में ब्लड कैंप और उपलब्धता के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रही है. इसके अलावा रक्तदान के लिए किसी प्रकार का जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है.