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MP High Court जिला न्यायालय अब अधीनस्थ न्यायपालिका की जगह जिला न्यायपालिका कहलाएगी

जिला न्यायालय को अधीनस्थ न्यायपालिका के जगह जिला न्यायपालिका से संबोधित किया जाएगा. इसके अलावा अन्य न्यायालय को विचारण कोर्ट के नाम से संबोधित किया जाएगा. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल मीटिंग में उक्त निर्णय लिया गया है. पूर्व में जिला न्यायालय को अधीनस्थ न्यायपालिका के रूप में संबोधित किया जाता था. इसी प्रकार अन्य न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय संबोधित किया जाता था. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश ने फुलकोर्ट में गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर अधीनस्थ शब्द को विलोपित कर दिया है.

District Court  now called District Judiciary
जिला न्यायालय अब अधीनस्थ न्यायपालिका की जगह जिला न्यायपालिका

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Published : Dec 17, 2022, 6:38 PM IST

जबलपुर।हाईकोर्ट के अलावा अन्य सभी न्यायालयों को ज़िला न्यायपालिका से संबोधित किया जाएगा. इसी प्रकार हाईकोर्ट के अलावा अन्य सभी न्यायालयों को विचारण न्यायालय कहा जाएगा. फुट मीटिंग में माना गया कि जिला न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है और यह किसी भी इकाई के अधीनस्थ या उससे कमतर नहीं है. ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है.

हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था :इसके पूर्व भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमठ की अगुवाई में आयोजित दो अगस्त 2021 को आयोजित फुल कोर्ट मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके अधीनस्थ न्यायपालिका शब्द को जिला न्यायपालिका शब्द से और अधीनस्थ न्यायालय को ट्रायल कोर्ट शब्द से प्रतिस्थापित किया था.

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नवागत सिविल जजों का होगा शपथ ग्रहण समारोह :मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास में प्रथम अवसर है, जब नवागत सिविल जजों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है. राज्य शासन द्वारा दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में 127 सिविल जज की नियुक्त के आदेश जारी किये गये थे. नवनियुक्त सिविल जज के लिए 19 दिसम्बर को हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है. इसके पूर्व सिविल जज के लिए शपथ-ग्रहण समारोह आयोजित नहीं किया जाता था.

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