जबलपुर| स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से कोई व्यक्ति जुड़ा है, या इससे जुड़ी कोई गतिविधि कर रहा है तो वह गैरकानूनी माना जाता है. सिमी पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने या खत्म करने को लेकर एक ट्रिब्यूनल बना है, जो सिमी से जुड़ी गतिविधियों को सुनता है, उसके बाद उनकी गतिविधियों का परीक्षण करने के बाद तय करता है कि इस संगठन पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए या हटाना चाहिए.
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप प्राधिकरण की अध्यक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट की जज मुक्ता गुप्ता जबलपुर पहुंची. जबलपुर में एक अस्थाई अदालत बनाकर सिमी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई की जा रही है. इस अदालत में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी जिन्होंने सिमी से जुड़े मामलों की जांच की है, उन्हें बुलाया गया है. इसमें खंडवा में सिमी कार्यकर्ताओं की जेल से भागने की घटना और खंडवा में ही सिमी कार्यकर्ताओं के एनकाउंटर के मामले भी शामिल हैं.