मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली अनुमति

लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस के मामले में मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि, वो छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन के पहले तय की गई सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं.

HIGHCOURT
हाईकोर्ट

By

Published : Sep 1, 2020, 5:45 PM IST

जबलपुर।स्कूल फीस के मामले में मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि, वो छात्र-छात्राओं से लॉकडाउन के पहले तय की गई सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं. बता दे कि, हाईकोर्ट ने निजी स्कूल एसोसिएशन को ये हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है कि, वो छात्र-छात्राओं से उतनी ही ट्यूशन फीस लेंगे, जितनी फीस वो 24 मार्च 2020 की तारीख तक ले रहे थे.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दरअसल निजी स्कूलों की ओर से ये तर्क पेश किया गया था कि, फीस ना देने वाले बच्चों को स्कूल से बेदखल ना करने के हाईकोर्ट के आदेश का कुछ पैरेंट्स फायदा उठा रहे हैं, जो जानबूझकर कोई फीस नहीं चुका रहे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए निजी स्कूलों को कोरोना संकट से पहले तय ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दे दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details