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अपहृत युवती के साथ पेश करो स्टेटस रिपोर्टः हाईकोर्ट

कुंडम थाना क्षेत्र से चार महीने पहले गायब हुई एक युवती का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस को अपहृत युवती को पेश करने के साथ स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Dec 31, 2020, 9:10 PM IST

जबलपुर। कुंडम थाना क्षेत्र से चार महीने पहले गायब हुई एक युवती का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस को अपहृत युवती को पेश करने के साथ स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

वैकेशन बेंच के जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने मामले में अनावेदक कृष्ण कुमार को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की है.

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सावित्री (बदला हुआ नाम) की ओर से दायर की गई थी. जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी सप्ताहिक बाजार करने पड़ोसी कृष्ण कुमार के परिजनों के साथ गई. शाम को सभी लौट आये, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. आरोप है कि कृष्ण कुमार के किसी रिश्तेदार ने उनकी बेटी को जबरन अगवा कर लिया. अनावेदक उनसे जानकारी छिपा रहे हैं.

मामले की शिकायत कुंडम थाने से लेकर एसपी तक से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धनेश तिवारी ने पक्ष रखा.

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