जबलपुर। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए, मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. ओबीसी रिजर्वेशन मामले में राज्य सरकार के दो अलग-अलग नोटिफिकेशन, एक में 14 फीसदी आरक्षण और दूसरे में 27 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
OBC आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट नें राज्य सरकार से मांगा जवाब
ओबीसी रिजर्वेशन मामले में राज्य सरकार के दो अलग-अलग नोटिफिकेशन, एक में 14 फीसदी आरक्षण और दूसरे में 27 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट नें राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
दरअसल दायर की गई याचिका में कहा गया है कि, 31 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग ने व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इस नोटिफिकेशन में OBC वर्ग को आरक्षण देने में विरोधाभास है. नोटिफिकेशन में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण रखा गया है. तो वही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए OBC को 14 फीसदी आरक्षण रखा गया है.
याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण संबंधी तमाम याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी शामिल करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि, कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का कानून बना दिया गया था. जिसे कई सामाजिक संगठनों और छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.