जबलपुर। पाटन एडीजे कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भेजकर उसे परेशान करने वाले आरोपी शरद उर्फ रिंकू को 20 साल की सजा सुनाई है. एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. (crime news rape) (court sentenced rapist to 20 year) (complaint was lodged by minor two years ago)
Crime News Rape अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
मध्यप्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. शासन-प्रशासन चाहकर भी उसपर लगाम नहीं लगा पा रहा है. इसी तरह की एक शर्मनाक घटना का खुलासा उस समय हुआ जब जबलपुर की पाटन एडीजे कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने उसपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. (crime news rape) (court sentenced rapist to 20 year) (complaint was lodged by minor two years ago)
नाबालिग ने दो साल पहले दर्ज कराई थी शिकायतः अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने पाटन थाने में 16 मई 2020 को लिखित शिकायत दी थी कि वह जिस गांव में रहती है, उसी गांव का शरद झारिया द्वारा उसके साथ तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा है. उसकी शादी होने के बाद, बात न होने पर अपने फोन नंबर से उसे अश्लील वीडियो का भेजकर परेशान करता है.आवेदन के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज की गई. लड़की की उम्र 17 वर्ष है. उसके गांव का शरद झारिया तीन साल से जब यह स्कूल में पढ़ती थी, तब से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा था. (crime news rape) (court sentenced rapist to 20 year) (complaint was lodged by minor two years ago)
बात न करने पर जान से मारने की धमकी देता था दोषीः करीब दो साल से नाबालिग ने बात करना बंद कर दिया, तो शरद अपने फोन नंबर से उसके फोन पर अश्लील फोटो एवं वीडियो भेजता था. मना करने पर बोलता था कि देखता हूँ उसकी शादी कैसे चलती है. इसके अलावा जान से मारने की धमकी देता था. शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया. सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी शरद उर्फ रिंकू को उक्त सजा से दंडित किया. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा. (crime news rape) (court sentenced rapist to 20 year) (complaint was lodged by minor two years ago)