जबलपुर।ऑटो रिक्शा चालक (mp auto rikshaw driver) द्वारा सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (public interest litigation) दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (mp chief justice) रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष ट्रांसपोर्ट कमीश्नर (mp transport commissioner) वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. युगलपीठ ने बिना परमिट चल रहे ऑटो पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई. युगलपीठ ने तल्ख शब्दों में कहा कि पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग कार्रवाई नहीं कर सकते तो किसी दूसरी एजेन्सी को नियुक्त कर दें.
जान के साथ खिलवाड़ कर रहे ऑटो चालक
बता दें कि सतना बिल्डिंग निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिकाओं में शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाले ऑटो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं. ऐसे ऑटो न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करते हैं, बल्कि इस हद तक सवारियों को बैठाते हैं कि हमेशा उनकी जान का खतरा बना रहता है. सवारी बैठाने के लिए ऑटो चालक बीच सड़क में कभी भी वाहन रोक देते हैं. शहर की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने वाले ऑटो के संचालन को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन जिला प्रशासन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहा है.