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मिलावटखोरी से न बदले इंदौर की इमेज का जायका, शुद्ध नमकीन बनाने की ली शपथ

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Published : Dec 22, 2020, 9:34 PM IST

स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर के नमकीन को भी अब शुद्धता के पैमाने की पहली श्रेणी में लाया जा रहा है. राज्य शासन के मिलावट के खिलाफ जारी अभियान और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अब इंदौर में मिलावटी या अशुद्ध नमकीन तैयार करने पर रासूका की कार्रवाई होगी. इसी के चलते एक कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में हमेशा ही शुद्ध नमकीन बनाने की शपथ दिलाई गई.

National Food Security Conference
National Food Security Conference

इंदौर। पूरी दुनिया में नमकीन के खास जायके को लेकर प्रसिद्ध इंदौर में नमकीन विक्रेता अब पूरी तरह से शुद्ध और हाइजीन नमकीन ही बना सकेंगे. अशुद्ध और मिलावटी नमकीन तैयार किए जाने की स्थिति में नमकीन विक्रेताओं को अब रासुका के तहत जेल जाना होगा. लिहाजा इंदौर के नमकीन विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बीच हमेशा शुद्ध नमकीन तैयार कर इंदौर को हाइजीन में भी नंबर वन बनाने की शपथ ली.

न बदले इंदौर की इमेज का जायका
दरअसल, राज्य शासन के मिलावट के खिलाफ अभियान और फूड सेफ्टी एक्ट 2016 के तहत जिले में जारी कार्रवाई के तहत पाया गया कि कई असंगठित क्षेत्र के नमकीन विक्रेता अनजाने और जानकारी के अभाव में ही अशुद्ध नमकीन तैयार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. लिहाजा आज इंदौर जिला प्रशासन की पहल पर आलू चिप्स और नमकीन विक्रेताओं का सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में शहर के छोटे और बड़े नमकीन निर्माताओं ने शुद्ध नमकीन बनाने के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षा मापदंडों के पालन को लेकर सीधा संवाद किया, इसके बाद सभी नमकीन निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा के मापदंडों से अवगत कराया गया.

सांसद और कलेक्टर की मौजूदगी में ली शपथ

कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में हमेशा ही शुद्ध नमकीन बनाने की शपथ दिलाई गई इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया कि इंदौर का नमकीन पूरी दुनिया में भेजा जाता है. लिहाजा अब कोई भी नमकीन निर्माता असंगठित क्षेत्र में नमकीन तैयार नहीं कर पाएगा. नमकीन तैयार करने के लिए सभी को लाइसेंस इन और शुद्धता मापदंडों की प्रक्रिया से जुड़ना होगा, इसके अलावा कोई भी नमकीन निर्माता एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के संज्ञान अथवा पंजीकरण के बिना शहर में नमकीन नहीं बेच पायेगा. फूड सेफ्टी एक्ट के उल्लंघन की स्थिति में अब नमकीन निर्माता के खिलाफ रासुका की कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद जेल भेजा जाएगा. इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में बिना लाइसेंस के खुले में नमकीन बेचना भी आप प्रतिबंधित होगा. ऐसी स्थिति में नमकीन विक्रेताओं के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई का प्रावधान होगा.

खाद्य सुरक्षा सम्मेलन
एक्सपर्ट कमेटी के जिम्मे मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग

इंदौर में नमकीन उत्पादकों के नमकीन की सतत जांच के अलावा शुद्ध नमकीन बनाने के प्रशिक्षण के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने छह लोगों की एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है. इस कमेटी में फूड सेफ्टी के दो एक्सपर्ट के अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के दो प्रतिनिधि रहेंगे. इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर और अन्य विशेषज्ञ सतत नमकीन की शुद्धता के पैमानों को जाचेंगे. शहर के जो भी नमकीन विक्रेता शुद्ध और हाइजीन नमकीन तैयार करने के लिए आगे आएंगे, उन्हें निशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है.

दुनिया भर में प्रसिद्ध इंदौर का नमकीन

दरअसल, यह पहला मौका है जब स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर के नमकीन को भी अब शुद्धता के पैमाने की पहली श्रेणी में लाया जा रहा है. दरअसल, शहर के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कोशिश है कि जिस नमकीन की गुणवत्ता के कारण दुनिया भर में इंदौर के खानपान की साख पहचान है, उसे अशुद्धता और मिलावट से बचाया जा सके. शहर के तमाम नमकीन उत्पादक शुद्ध नमकीन तैयार करें, इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षक रामनाथ सूर्यवंशी और यशी श्रीवास्तव ने नमकीन विक्रेताओं को शुद्धता के मापदंडों की जानकारी भी दी.

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