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वॉटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर निगम देगा छूट, टैक्स जमा करने का समय भी बढ़ाया

इंदौर नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्सऔर वॉटर टैक्स अग्रिम जमा करने पर छूट प्रदान करेगा. साथ ही अग्रिम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अवधि को भी 30 जून की जगह 31 जुलाई किया गया है. वहीं ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है.

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Published : May 12, 2020, 10:32 AM IST

इंदौर
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इंदौर। लॉकडाउन के चलते अपने राजस्व में भी किसी प्रकार की कमी ना हो इसके लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है. इंदौर नगर निगम में राजस्व की स्थिति और राजस्व वसूली के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. कोरोना संक्रमण के दौरान इस साल अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अग्रिम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 6.25% की छूट देने का फैसला लिया है.

साथ ही अग्रिम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अवधि को भी 30 जून की जगह 31 जुलाई कर दिया गया है. नगर निगम के द्वारा हर साल जून महीने तक अग्रिम प्रॉपर्टी टैक्स और वॉटर टैक्स जमा करने पर छूट दी जाती थी नगर निगम ने अग्रिम कचरा प्रबंधन शुल्क जमा करने पर भी 6% की छूट देने के निर्देश जारी किए हैं.

ये निर्देश पहली बार जारी किए जा रहे हैं, साथ ही अगर अग्रिम कर ऑनलाइन जमा किया जाता है तो 1% की अतिरिक्त छूट नगर निगम आम जनता को देगा. कचरा प्रबंधन को लेकर अग्रिम जमा करने पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार कचरा प्रबंधन शुल्क भी अग्रिम जमा कराने पर 6% की छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

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