इंदौर। राशन घोटाला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने अब दशकों से राशन दुकानदारों और माफिया की मिलीभगत चलने वाले पीडीएस सिस्टम को सुधारने के लिए मोर्चा खोल दिया है. गरीब उपभोक्ताओं के राशन की कालाबाजारी करने वाले 31 लोगों पर एफआईआर के बाद 80 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं, इतना ही नहीं अब शहर की तमाम दुकानों को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए शहर के सभी एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिससे वो कंज्यूमर फ्रेंडली राशन दुकान बना सकें.
राज्य सरकार द्वारा माफिया के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के कारण इंदौर में राशन माफिया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े दुकानदार अब चाह कर भी उपभोक्ताओं के साथ मनमानी और अनाज की कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे. इसके लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अब शहर की तमाम दुकानों को नियमानुसार चलाने की जिम्मेदारी सभी संबंधित एसडीएम को सौंप दी है, लिहाजा अब शहर के तमाम एसडीएम अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों की दुकानों पर अपना सीधा नियंत्रण रखेंगे.
- राशन की दुकानें नियम अनुसार सुबह, दोपहर और शाम को नहीं खोलने पर दुकानदारों के विरुद्ध धारा 107 106 के तहत FIR कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी
- शहर की सभी राशन दुकानों पर बाकायदा बोर्ड लगाए जाएंगे जिसमें दुकानदारों के नाम उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष के मोबाइल नंबर घर का पता समय राशन दुकान पर मौजूद स्टाफ और उपलब्ध सामान की प्रतिदिन की जानकारी दर्ज होगी
- उपभोक्ताओं की शिकायत पर सीधे दुकानदार अथवा सेल्समैन के खिलाफ धारा 151 के तहत एफ आईआरदर्ज कर गिरफ्तारी की जा सकेगी
दुकानें खुलने और बंद होने का टाइम सिक्स
राशन की दुकानें सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेगी इसके बाद दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक दुकाने खोली जाएंगी. सिर्फ रविवार के दिन ही दुकानें बंद रह सकेंगे. इसके अलावा उपभोक्ता राशन दुकानदार अथवा उपभोक्ता समिति से सीधे संपर्क कर सके इसके लिए दुकानों के बाहर 6 बाई 3 फीट का एक बोर्ड लगेगा, जिसमें दुकान के नाम के साथ समिति अध्यक्ष का नाम मोबाइल नंबर घर का पता आदि स्थाई रूप से दर्ज होगा.
उपभोक्ताओं के प्रति मधुर व्यवहार जरूरी