इंदौर।हाई कोर्ट में गरोठ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी की एक याचिका को खारिज कर दिया गया है. कांग्रेस प्रत्याशी ने कोर्ट के समक्ष यह याचिका लगाकर भाजपा विधायक के निर्वाचन को गलत घोषित कर खुद को विधायक निर्वाचित करने को लेकर एक याचिका लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद पूरी याचिका को खारिज कर दिया है.
कांग्रेस प्रत्याशी ने दायर की याचिका: गरोठ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोजतिया द्वारा भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में साल 2018 में गरोठ क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद चुनाव याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई थी, की देवीलाल धाकड़ ने अपने नामांकन पत्र में डायवर्षन शुल्क, सरकारी संपत्ति का बकाया, किराया एवं बचत खातों एवं सावधि खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को छिपाया है. 17.11.2018 को गरोठ में आयोजित चुनावी आमसभा में धर्म-जाति के आधार पर वोट मांग कर भ्रष्ट, आचरण अपनाकर चुनाव जीता है.