इंदौर।प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में अन्य सभी चुनाव हो रहे हैं, तो एमपी में पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते? कोर्ट ने इस मामले में शासन से जवाब मांगा था. लेकिन गुरुवार को पूर्वनिर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी सरकार की तरफ जवाब पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने जवाब देने के लिए सरकार को कुछ और वक्त दिया है. अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
इंदौर खंडपीठ में चुनाव में देरी को लेकर तोलाराम घामड़ नामक के शख्स ने जनहित याचिका दायर की थी. गुरूवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शासन की तरफ से भले की जवाब पेश ना किया गया हो, पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है. आयोग ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि पंचायत अब और डिले नहीं होंगे. हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं.