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खाद्य विभाग ने हितग्राहियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से लागू की ई-राशनिंग व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने हितग्राहियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से ई-राशनिंग व्यवस्था लागू की है.

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Published : Jul 3, 2019, 11:08 PM IST

इंदौर। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब कोई भी हितग्राही अपने जिले की किसी भी उचित दाम पर मिलने वाले राशन की दुकान से राशन खरीद सकेगा. ये योजना देवास और उज्जैन संभाग में सफल हुई है. जिसके बाद इसे इंदौर संभाग में भी इस व्यवस्था को एक जुलाई से लागू कर दिया है. इस व्यवस्था के तहत हितग्राहियों को राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.

ई-राशनिंग व्यवस्था

इस व्यवस्था को देवास जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. जिसके बाद इसे एक जुलाई से इंदौर और उज्जैन संभाग में भी लागू कर दिया गया है. इस व्यवस्था से गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को मिलने वाला राशन अब किसी भी क्षेत्र से उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं.

इससे पहले हितग्राहियों को राशन के लिए जगह-जगह भटकना पड़ता था, उन्हें अपने क्षेत्र की दुकान खुलने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हितग्राही अपने जिले की किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे. नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अधिकारियों का मानना है कि इससे राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार पर लागम लगेगी. ई-राशनिंग की व्यवस्था पूरी तरह से 'आधार' व्यवस्था के अनुसार होगी. जिसके जरिये केवल हितग्राही को ही राशन उपलब्ध हो सकेगा.

जिला खाद्य अधिकारी एलएन मुजाल्दे ने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना में एक और सुविधा हितग्राहियों को प्रदान की गई है, जिसके तहत हितग्राहियों को अन्य जिलों में भी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है. जैसे इंदौर संभाग के अन्य जिलों के निवासी किसी भी जिले में अपना राशन ले सकेंगे. जिसके आदेश खाद्य विभाग द्वारा जिला अधिकारियों को भेजे गए हैं. खाद्य विभाग द्वारा शुरू की गई योजना अब गरीब तबके के लोगों को राशन की परेशानी से निजात दिलाएगी.

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