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केबल विवाद हत्याकांड: पौने दस साल बाद आया फैसला, हत्यारों को आजीवन कारावास

इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 16 मार्च 2011 केबल बिछाने को लेकर हुए विवाद में हुई हत्या पर पौने दस साल बाद इंदौर जिला कोर्ट का फैसला आया है.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट

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Published : Dec 23, 2020, 3:37 AM IST

इंदौर।पौने दस साल पहले केबल विवाद को लेकर चार युवको ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले में मंगलवार को इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. बता दे इस पूरे ही मामले में कई दिनों से सुनवाई चल रही थी, जिस पर मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है.

वारदात 16 मार्च 2011 की है. आरोपित बबली उर्फ देवेंद्र पुत्र मानसिंह (37), भरत राठौर पुत्र बाबूलाल राठौर (45) दोनों निवासी चंदन नगर, धर्मेंद्र पुत्र अंतरसिंह पवार (32) और गोवर्धन पुत्र अंतरसिंह पवार (40) दोनों निवासी मारुति पैलेस ने गब्बर उर्फ घनश्याम की हत्या कर दी थी. जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख ने बताया कि फरियादी हरिसिंह ने मामले में रिपोर्ट लिखवाई थी.

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाहाबुद्दीन हाशमी ने चारों आरोपितों को सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपिया को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 -500 रुपये अर्थ दण्ड से दंडित किया है. अर्थ दंड अदा न किए जाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान जाने का भी आदेश इंदौर की जिला कोर्ट ने दिया है.

केबल विवाद के चलते हुई थी हत्या

पूरी घटना इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र की है. जहां 16 मार्च 2011 को केबल चलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. इसी विवाद के चलते चारों युवकों ने संगठित होकर गब्बर साहू की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले में पिछले 9 सालों से लगातार सुनवाई चल रही थी.

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