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दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

इंदौर कोर्ट ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है, साल 2019 में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरोपी युवक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था.

Court sentenced to 10 years for accused who tried rape
दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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Published : Mar 24, 2021, 8:01 PM IST

इंदौर।जिला कोर्ट ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से सुनाई है. वहीं पूरे ही मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

  • 2 साल बाद मिला इंसाफ

आरोपी ने मात्र 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता ने तकरीबन 8 मार्च 2019 को पूरे मामले की शिकायत अन्नपूर्णा पुलिस को की थी. और उसके बाद से ही इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, वही इंदौर की जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही पुलिस के दिए सबूत और गवाहों के बयान लिए थे. उनके आधार पर इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

  • ये है पूरा घटनाक्रम

घटना 8 मार्च 2019 की है. फरियादी बालिका की माता ने अन्नपूर्णा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसकी 4 साल की बच्ची घर पर ही थी. तभी मोहल्ले में रहने वाला आरोपी उसके घर आया और बोला कि बालिका को रणजीत हनुमान के दर्शन कराकर लाता हूं. तो फरियादियों ने बालिका को आरोपी के साथ दर्शन करने भेज दिया, फरियादी के मोहल्ले में रहने वाले एक लड़का उसके घर आया और बोला कि आप की बालिका को आरोपी महावर नगर की झाड़ियों के बीच मधुबन कॉलोनी के सामने अंधेरे में झाड़ियों में लेकर गया था जहां उसने गलत काम करने का प्रयास किया, वहां मौजूद लोगों ने गलत हरकत करते हुए उसे देखा तो पकड़ लिया.

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जानकारी मिलने पर परिजन घटनास्थल पर गए, अन्य लोगों के सहयोग से आरोपी को पकड़कर बालिका सहित थाने लेकर गए जहां पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना अन्नपूर्णा ने पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया था. विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया और उसके बाद से इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. वहीं आरोपी पक्ष के वकील और फरियादी पक्ष के वकील को सुनने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपी विष्णु तिवारी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 200 रुपए जुर्माना लगाया.

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