इंदौर। बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की जांच कर रही एसआइटी में अब कोर्ट की अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया है. कोर्ट ने 2 दिसंबर तक सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी देने को कहा है.
हनीट्रैप मामला: सरकार को लगी फटकार, अब कोर्ट की अनुमति बिना नहीं होगा SIT में बदलाव
हनी ट्रैप की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख को बार-बार बदलने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाई है.
कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हनीट्रैप मामले में आरोपी महिलाओं से जो दस्तावेज जब्त हुए हैं, उनकी टेस्टिंग हैदराबाद लैब में होगी. दरअसल हनी ट्रैप मामले में एक याचिका हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी लगी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई.
इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की पीठ के समक्ष सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया. जिसमें एसआईटी बदलने से जुड़े नोटिफिकेशन पेश नहीं किए गए. इसी बात पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब इस मामले में इंदौर के जांच अधिकारी एसपी पश्चिम गोस्वामी को हटाया जाए.