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Indore Court Justice: फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर जमीन बेचने की कोशिश, आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के लिए जेल भेजा - मध्यप्रदेश की ताजा खबर

इंदौर अदालत ने फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन बेचने का झांसा देने वाले एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर फरियादी महिला से 14 लाख रुपए ले लिए थे.

Indore Court
इंदौर अदालत

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 24, 2023, 5:31 PM IST

Updated : Aug 29, 2023, 2:40 PM IST

इंदौर। जमीन फर्जीवाड़े मामले में एक आरोपी को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. मामला तब सामने आया जब फरियादी संगीता चौधरी ने 1 अप्रैल को 2014 को इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी. अब पूरे मामले की सुनवाई के साथ ही आरोपी को दंडित किया गया है।

ये है मामला?: मामला छतरीपुरा थाने का है. जहां की रहने वाली संगीता चौधरी ने साल 2014 में मामला दर्ज किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि नितिन नाम के युवक ने कहा था, सुमठा देपालपुर में राधेश्याम और भीम सिंह की जमीन है. उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए विक्रय पत्र दिया है. सचिन ने इसे लाभ का सौदा बताकर संगीता को झांसे में लिया. इसके बाद फरियादी उसकी बातों में आ गई, और जमीन खरीदने की हामी भर दी.

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इसके बाद नितिन 100 रु के स्टांप पेपर लेकर आया. तब संगीता के साथ उसका भाई उमेश और बहन सुषमा भी मौजदू थी. इनके सामने ही नितिन और संगीता के बीच जमीन से जुड़ा 61 लाख का सौदा तय हुआ. बयाने के तौर पर आरोपी ने फरियादी से 14 लाख रुपए ले लिए और तीन महीने में रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर चला गया. इसके बाद वो 1 महीने तक नहीं आया. जब जमीन से जुड़ी जानकारी निकाली गई, और आरोपी नितिन से जमीन के दस्तावेज मांगे गए तो मामले का खुलासा हुआ.

आरोपी ने बताया कि उसके पास किसी भी तरह का मुख्तारनामा नहीं है. उसे पैसों की आवश्यकता थी. इसलिए उसने झूठ बोलकर रुपए लिए. हालांकि उसने धीरे-धीरे रुपए वापस करने का आश्वासन दिया. लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया.

Last Updated : Aug 29, 2023, 2:40 PM IST

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