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होशंगाबाद की 'निर्भया' को डेढ़ साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी को 10 साल की सजा

होशंगाबाद में करीब डेढ़ साल पहले हुए बालात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने10 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए का अर्थ दंड देते हुए दोषी करार दिया है.

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Published : Oct 6, 2019, 4:32 AM IST

बालात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई

होशंगाबाद। डेढ़ साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. मामला 2018 का है, जब 26 मई को पीड़ित महिला ने लघु कुटीर उद्योग के लोन के लिए बैंक में आवेदन दिया था.

बालात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई

आवेदन देने के 4 दिन बाद यानि 30 मई को पीएनबी मैनेजर ने कागज जांचने के लिए पीड़िता को अपने घर बुलाया था और झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद पीड़िता ने होशंगाबाद कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, पर्याप्त सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषी करा दिया है.

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