मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

ग्वालियर: नहीं खुलीं शराब की दुकानें, आबकारी आयुक्त ने कहा- कलेक्टर ने नहीं दी इजाजत

प्रदेश सरकार ने आज से शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है, बावजूद इसके ग्वालियर में वाइन शॉप नहीं खोलीं गई. आबकारी आयुक्त के मुताबिक कलेक्टर ने अभी तक इस मामले में कई फैसला नहीं किया है.

Excise Commissioner Sandeep Sharma
आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा

By

Published : May 5, 2020, 1:34 PM IST

ग्वालियर।मध्यप्रदेश सरकार ने रेड जोन को छोड़कर सभी जिलों में शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं रेड जोन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है. जिसमें से एक कैटेगरी में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को रखा दिया है. जहां शराब पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी. वहीं दूसरी कैटेगरी में ग्वालियर और जबलपुर को रखा गया है, जहां कलेक्टर के आदेश पर ग्रामीण क्षेत्रों मे शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कलेक्टर ने अभी तक आदेश नहीं दिया है. जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोई दुकान नहीं खुली है.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी नहीं खुली शराब दुकानें

आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा का कहना है कि, शराब दुकानों को खोलने का अंतिम निर्णय कलेक्टर के आदेश के बाद ही होगा. उन्होंने बताया कि, शराब की दुकाने ग्रामीण एरिया में उस जगह खोली जाएंगी, जहां पर कंटेनमेंट एरिया घोषित नहीं है. साथ ही दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा. इसके लिए दुकान खोलने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा. इसके बाद दुकान खुल सकेगी. फिलहाल कलेक्टर के आदेश के बाद.

ABOUT THE AUTHOR

...view details