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कोर्ट ने खारिज किया दुष्कर्म का मामला, पहले से शादीशुदा युवती को कैसे दिया जा सकता है शादी का झांसा

ग्वालियर हाईकोर्ट ने युवक पर लगा दुष्कर्म का मामला खारिज कर दिया है, जिसमें युवती के पहले से ही शादीशुदा होने की बात सामने आई है.

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Published : Feb 24, 2020, 12:46 AM IST

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कोर्ट ने खारिज किया दुष्कर्म का मामला

ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को खारिज करने के आदेश दिए हैं. युवती ने सेन जीत सिंह नामक युवक पर शादी का झांसा देकर महीनों दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

कोर्ट ने खारिज किया दुष्कर्म का मामला

दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र में ब्यूटीशियन का काम करने वाली युवती की दोस्ती सेन जीत सिंह नामक युवक से हुई थी. हालांकि दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन युवती का आरोप है कि युवक ने धोखा दिया है. मामला 2018 का है, जब युवती ने सेन जीत सिंह के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि युवती पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने युवक से संबंध बनाया, जिसकी खबर युवक को नहीं थी. युवती का पति से तलाक का मामला न्यायलय में लंबित है. हालांकि युवक को जब इसकी जानकाती लगी, तो उसने दूरी बना ली, जिसके बाद युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया. हालांकि कोर्ट ने संबंध को कोर्ट ने दुष्कर्म नहीं माना और दर्ज मामले को खारिज कर दिया.

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