ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना के पुलिस अधीक्षक को हत्या के एक मामले में कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. एक हफ्ते में यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. दरअसल पिछले साल 19 जुलाई को जमीन के विवाद में फतेहगढ़ के मुजफ्फर खान पर बद्रीलाल भील, लक्ष्मण सिंह, सुनील और उसके साथियों ने प्राण घातक हमला कर दिया था. गंभीर हालत में मुजफ्फर खान को गुना के अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी अगले ही दिन मौत हो गई थी.
हाई कोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब
इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपी बनाए थे, लेकिन एक साल बाद भी फतेहगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस की लापरवाही के चलते मृतक के भाई फारुख खान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें पिछले दिनों एसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया था. याचिका में कुछ फोटोग्राफ कोर्ट को उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें फरार आरोपी पुलिस के सामने ही घूमते फिरते दिख रहे थे. इसे लेकर हाईकोर्ट ने एसपी से जवाब मांगा.