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नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

ग्वालियर जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

Accused sentenced to life imprisonment
आरोपी को उम्र कैद की सजा

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Published : Dec 20, 2019, 7:32 PM IST

ग्वालियर। पॉस्को एक्ट अदालत ने नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि आरोपी गिर्राज बघेल ने हत्या के बाद नाबालिग के शव को चंबल नदी में फेंक दिया था. इस मामले में पुलिस अभी तक लड़की के शव को बरामद नहीं कर सकी है.

आरोपी को उम्र कैद की सजा


बता दें कि माधवगंज इलाके में एक विधवा महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ रहती थी. महिला के यहां आरोपी डंपर ड्राइवर गिर्राज बघेल का आना जाना रहता था. 3 मई 2016 को 16 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई. मां ने उसके गायब होने पर गिर्राज पर शक जताते हुए उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की बात कबूली थी. आरोपी के बयान पर पुलिस ने भिंड के बरोही थाना क्षेत्र के जंगल से लड़की के कपड़े भी बरामद किए थे.


मामले में माधवगंज पुलिस ने गिर्राज के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद आरोपी को पास्को एक्ट अदालत में पेश किया गया. जहां विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने गिर्राज को उम्र कैद की सजा सुनाई और 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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