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दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 20 हजार का जुर्माना

ग्वालियर जिला न्यायालय ने पानी भरने को लेकर हुए विवाद में हुई दोहरी हत्या मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

ग्वालियर

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Published : Jul 10, 2019, 11:20 PM IST

ग्वालियर। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में हुए दोहरे हत्या मामले में दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी हरेंद्र सिंह और राम अख्तियार सिंह पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं इस मामले में एक आरोपी ज्ञान सिंह अभी तक फरार है.

दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में रहने वाले दो परिवारों में हैडपंप पर पहले पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था, इस मामले में आरोपी हरेंद्र सिंह के परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए 2 जनवरी 1998 को हरेंद्र सिंह, राम अख्तियार, रणवीर सिंह, चंदन सिंह और ज्ञान सिंह एक राय होकर महावीर सिंह के घर पर हमला बोलकर महावीर सिंह और गिरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी. इस दोहरे हत्याकांड में 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे.

इनमें रणवीर सिंह को जुलाई 2010 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि चंदन सिंह को फरवरी 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं ज्ञान सिंह 2 जनवरी 1998 घटना दिन से फरार चल रहा है.

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