ग्वालियर। इस भीषण गर्मी को चलते कलेक्टर ने पशुओं की सुरक्षा को देखते हुए दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक माल ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिये है. साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी समझाइश दी गई है, लेकिन निर्देशों पालन नहीं करने पर तीन महीने की सजा भी हो सकती है.
भीषण गर्मी में जानवरों से काम लेने पर हो सकती है तीन महीने की जेल !
इस भीषण गर्मी में पशुओं की सुरक्षा के लिए पशु प्रेमी और शहर के कुछ प्रमुख व्यापारियों के साथ बैठक ली थी. जिसमें सभी व्यापारियों को बताया गया कि किसी भी जानवर को दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक माल ढोने के लिए इस्तेमाल न करें. ऐसा करने पर तीन महीने की सजा भी हो सकती है.
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने इस भीषण गर्मी में पशुओं की सुरक्षा के लिए पशु प्रेमी और शहर के कुछ प्रमुख व्यापारियों के साथ बैठक ली थी. जिसमें सभी व्यापारियों को नियम के बारे में बताया गया है और कहा है कि किसी भी जानवर को दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक माल ढोने के लिए इस्तेमाल न करें. साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ सभी लोगों को समझाइश दी है लेकिन 10 जून के बाद अगर कोई भी व्यापारी नियम का उलंघन करता है, तो उसे तीन महीने की सजा भी हो सकती है.
कलेक्टर ने कहा कि इस भीषण गर्मी के दौरान कोई भी व्यापारी या मजदूर वर्ग अपने सामान को ढोने के लिए किसी भी पशु या जानवर का इस्तेमाल ना करें. भीषण गर्मी को जानवर में झेलने की क्षमता नहीं होती. जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी में शहर की सड़कों बैलगाड़ियां देखने को मिल रही है. जिसके कारण जानवरों की हालत बहुत नाजुक दिख रही है.