ग्वालियर। मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है. जिसमें कंपनी ने पांच साल पुराने एरियर को चालू बिलों में राशि जोड़कर भेज दिया है. व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था का कहना है कि लॉकडाउन के कारण छोटे मध्यम उद्योग और व्यापारी पहले से ही परेशान हैं. ऊपर से पांच साल पुराने एरियर की राशि चालू बिलों में जोड़ने से उनकी एक तरह से कमर ही टूट जाएगी.
मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की नियमावली में भी इसे नियमों के विपरीत बताया गया है. ऐसे में चेंबर का कहना है कि इस राशि की नहीं हटाए जाने पर वे कंपनी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करवाएंगे. हालांकि गुरुवार को विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को एरियर की राशि चालू बिलों में नहीं जोड़े जाने का आश्वासन मिला है.