ग्वालियर। मध्यप्रदेश में लव जिहाद कानून बनाए जाने को लेकर इस समय सियासत तेज हो गई है. यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस कानून को लेकर आमने-सामने हैं. इसी को लेकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लव जिहाद एक साजिश है. समाज के अंदर नाम बदलकर बहन-बेटियों को फंसाया जाता है. अलग-अलग समुदाय के युवक हिंदू धर्म में नाम बदलकर युवतियों को फंसाते हैं. इस साजिश को रोकने के लिए कानून बनना बेहद आवश्यक है. यह कानून समाज हित के लिए है. यह कानून बेटियों के लिए है. जिनको बहला-फुसलाकर शादी के लिए उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है. इसलिए यह कानून बेहद जरूरी है.
5 साल तक की सजा का प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा लेकिन अब इस विधेयक का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है. आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 के लिए विधेयक लाया जाएगा. और विधेयक के बाद इसे कानून बनाया जाएगा. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि इस कानून में कई प्रावधान किए गए जाएंगे. जिसके तहत बलपूर्वक धर्मांतरण कराना और शादी करना संगीन अपराध होगा. और इसे लेकर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा. जिसमें अधिकतम 5 साल का कठोरतम कारावास का प्रावधान होगा.
लव जिहाद पर आगामी सत्र में विधेयक लाएगी शिवराज सरकार, ईटीवी भारत से बोले गृहमंत्री