ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बहुचर्चित ऑटो हादसे के आरोपी बस चालक सुखदेव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने आरोपी सुखदेव सिंह का कृत्य बेहद गंभीर माना है. उसके खिलाफ पुरानी छावनी थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है. दरअसल 23 मार्च को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर इलाके में ऑटो में सवार होकर आ रही महिलाओं को बेकाबू बस चालक ने तेजी और लापरवाही से अपना वाहन चलाकर टक्कर मार दी थी.
12 महिलाओं की हुई थी मौत
हादसा इतना ह्रदय विदारक था कि ऑटो ड्राइवर एवं 12 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे में एक ही परिवार की चार महिला भी शामिल थीं. जबकि एक विधवा महिला भी इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी. यह सभी महिलाएं मजदूर वर्ग की थीं और आंगनवाड़ी के लिए पूड़ी बेलने के लिए जडेरुआ से रायरू की तरफ गई थीं. लौटते समय एक ऑटो खराब हो गया. उस ऑटो की महिला भी इसी ऑटो में सवार हो गई थीं. हादसे के बाद मौके पर बस चालक भाग निकला था. जिससे बाद में पुरानी छावनी पुलिस ने पकड़ लिया था. उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था.