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13 लोगों की जान लेने वाले बस चालक की जमानत याचिका खारिज

एमपी के ग्वालियर न्यायालय ने बहुचर्चित ऑटो हादसे के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि इस हादसे में 12 महिलाओं की मौत हो गई थी.

gwalior district court
ग्वालियर जिला न्यायालय

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Published : Apr 3, 2021, 4:56 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बहुचर्चित ऑटो हादसे के आरोपी बस चालक सुखदेव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने आरोपी सुखदेव सिंह का कृत्य बेहद गंभीर माना है. उसके खिलाफ पुरानी छावनी थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है. दरअसल 23 मार्च को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर इलाके में ऑटो में सवार होकर आ रही महिलाओं को बेकाबू बस चालक ने तेजी और लापरवाही से अपना वाहन चलाकर टक्कर मार दी थी.

ग्वालियर जिला न्यायलय ने दिया न्याय.

12 महिलाओं की हुई थी मौत
हादसा इतना ह्रदय विदारक था कि ऑटो ड्राइवर एवं 12 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी. हादसे में एक ही परिवार की चार महिला भी शामिल थीं. जबकि एक विधवा महिला भी इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी. यह सभी महिलाएं मजदूर वर्ग की थीं और आंगनवाड़ी के लिए पूड़ी बेलने के लिए जडेरुआ से रायरू की तरफ गई थीं. लौटते समय एक ऑटो खराब हो गया. उस ऑटो की महिला भी इसी ऑटो में सवार हो गई थीं. हादसे के बाद मौके पर बस चालक भाग निकला था. जिससे बाद में पुरानी छावनी पुलिस ने पकड़ लिया था. उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

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खास बात यह है कि इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी संवेदना जताई थीं. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे. भोपाल की एक टीम अलग से इस मामले की जांच कर रही है. वहीं परिवहन विभाग इस हादसे के बाद ओवरलोडिंग बसों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है. सुखदेव सिंह ने अपनी जमानत के लिए एडीजे कोर्ट में आवेदन पेश किया था, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया.

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