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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 26 हजार का लगाया जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय ने 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये का अर्थ दंड दिया है.

शरद कुमार पुरोहित, शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक

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Published : May 3, 2019, 11:44 PM IST

धार। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय ने 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये का अर्थ दंड दिया है. साथ ही घटनाक्रम में पुत्र का साथ देने वाली मां को भी न्यायालय ने 10 वर्ष कि सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

शरद कुमार पुरोहित, शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक


जिले के धरमपुरी थाना अंतर्गत 3 जुलाई 2016 को आरोपी ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक ने पीड़ित नाबालिक का अपहरण किया था. साथ ही दीपक से शादी कराने के लिए पीड़ित को गुजरात ले गये थे. अपरहण के मामले में आरोपी ध्यान सिंह की पत्नी सेतूल बाई ने भी उनका साथ दिया था.


आरोपी ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक ने पीड़िता के साथ गुजरात में 3 महीने तक दुष्कर्म किया था. लेकिन जैसे-तैसे पीड़िता आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर धरमपुरी थाने पर मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय धरमपुरी के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजेश नंदेश्वर ने आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

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