देवास। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते 22 मार्च 2020 से नगर के हेयर सैलून संचालकों की दुकानें बंद चल रही थी, जिसकी वजह से उनका रोजगार छिन गया और उन्हें अपने घरों पर बैठना पड़ा. उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सैलून संचालकों को नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई है.
इस अनुमति में प्रत्येक ग्राहक को सेनिटाइजर से हाथ धुलवाया जाएगा. उपयोग किए गए कपड़े हर एक ग्राहक के लिए अलग-अलग रखे जाएंगे या फिर ग्राहक से ही मंगवाए जाएंगे. शेविंग कटिंग बनाने के उपयोग में लाए जाने वाले औजार सेनिटाइज किए जाएंगे या गर्म पानी से बार-बार साफ किए जाएंगे. काम करते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इन सब निर्देशों का पालन करने के बाद ही सैलून संचालक अपनी दुकानें खोल सकेंगे.