छिंदवाड़ा। अयोध्या के फैसले को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने तीन दिनों तक पुलिस अधिकारियों और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पीली बत्ती लगाने की अनुमति दे दी है. जिसके बाद पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी गाड़ी पर पीली बत्ती लगा सकते हैं.
3 दिनों तक पीली बत्ती लगा सकेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी - पीली बत्ती लगाने की अनुमति
अयोध्या के फैसले पर प्रदेश सरकार ने दी पुलिस अधिकारियों और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पीली बत्ती लगाने की अनुमति दी है.
जिसके चलते छिंदवाड़ा जिले में भी कलेक्टर और अन्य अधिकारियों की गाड़ी में पीली बत्ती लगाने का काम चालू हो गया है. इसके साथ ही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारीयों कि गाड़ियों में भी पीली बत्ती लगायी जा रही है.
गौरतलब हैं कि 19 अप्रैल 2017 को मोदी कैबिनेट ने सेंट्रल व्हीकल एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी थी, इसके मुताबिक, 1 मई से केंद्र या राज्य में कहीं भी लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सर्विस में नीली बत्ती लगाने की छूट दी गई थी.