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नगर परिषद नरवर में 6 मार्च को होगा मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा - नगर परिषद नरवर आम चुनाव

शिवपुरी जिले की नगर परिषद नरवर के आम निर्वाचन 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है. मतदान 6 मार्च को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा.

mp election commission
राज्य निर्वाचन आयोग

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Published : Feb 9, 2022, 8:00 PM IST

भोपाल।राज्य निर्वाचन आयोग ने शिवपुरी जिले की नगर परिषद नरवर के आम निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है. मतदान 6 मार्च को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद में बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र 11 फरवरी 2022 से लिए जाएंगे. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी है. इसी दिन 3:00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे. (mp election commission)

नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी
नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 19 फरवरी को होगी. अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है. अभ्यर्थियों को चुनाव चिह्न का आवंटन भी 21 फरवरी को होगा. मतदान 6 मार्च को और मतगणना के साथ ही चुनाव परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह 9:00 बजे होगी. (shivpuri municipal council election date)

हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं चुनाव
उल्लेखनीय है कि नगर परिषद नरवर का निर्वाचन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा 8 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिपालन में कराया जा रहा है. नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा. निर्वाचन 1 जनवरी 2021 की प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 21 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित महापौर अध्यक्ष पद की आरक्षण एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कराए गए वार्ड के आरक्षण के अनुसार कराया जाएगा. मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे. (narvar municipal council election date)

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ऑनलाइन होंगी सभी चुनावी प्रक्रिया
आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि निर्वाचन की सूचना जारी किए जाने से लेकर परिणाम की घोषणा तक सभी प्रक्रियाएं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन आईईएमएस के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है. यह निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावी रहेगी. निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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