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रतुल पुरी ने जेल में मांगा अलग बेड, कोर्ट ने 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

रतल पुरी के वकील ने राममनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवाईयां जेल में देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने जेल के विजिटिंग डॉक्टर की सलाह से दवाईयां देने का आदेश दिया.

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Published : Sep 3, 2019, 8:38 PM IST

रतुल पुरी

नई दिल्ली:राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 354 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में 17 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सुनवाई के दौरान रतुल पुरी के वकील ने राममनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा दी जानेवाली दवाईयां जेल में देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने जेल के विजिटिंग डॉक्टर की सलाह से दवाईयां देने का आदेश दिया.

जेल में मांगा अलग बिछावन
सुनवाई के दौरान रतुल पुरी के वकील ने दवाईयों के अलावा परिवहन के लिए अलग जेल वैन मुहैया कराने की मांग की. रतुल पुरी के वकील ने रतुल पुरी के लिए जेल में अलग बिछावन देने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि इन मांगों पर जेल मैन्युअल के मुताबिक सुविधाएं दी जाएंगी.

पिछले 30 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी की ईडी की हिरासत आज तक के लिए और बढ़ाया था. पिछले 26 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी की हिरासत 30 अगस्त तक बढ़ाई थी. पिछले 20 अगस्त को कोर्ट ने 26 अगस्त तक की ईडी की हिरासत में भेजा था. ईडी ने 19 अगस्त की रात को रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.

रतुल पुरी मोजर बेयर फर्म के निदेशक रह चुके हैं. उनके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज कराया था. इस मामले में मोजर बेयर कंपनी के निदेशक दीपक पुरी, नीता पुरी, संजय जैन विनीत शर्मा पर भी केस दर्ज किया गया है.

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