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भोपाल: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा - bhopal news

जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Step-father sentenced to life imprisonment
सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Nov 27, 2019, 3:02 AM IST

Updated : Nov 27, 2019, 5:26 AM IST

भोपाल। एक साल पहले नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सौतेले पिता बलवीर ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा

मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने 23 जुलाई 2018 को खजूरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां ने 2015 में बलवीर से दूसरी शादी की थी. लेकिन शादी के 3 साल बाद ही उसी मां की मृत्यु हो गई. उसके बाद से ही पिता उस पर बुरी नजर रखने लगा.

घटना वाली रात बलवीर ने पीड़िता से कहा कि किचन में बर्तन गिर गए हैं, उन्हें उठाकर रख दो.पीड़िता ने कहा कि वह सुबह रख देगी, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती वहां बुलाया और नाबालिग के साथ ज्यादती की.

Last Updated : Nov 27, 2019, 5:26 AM IST

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